जप्ति के प्रकरणों की सुनवाई हेतु जिला शिकायत समिति का गठन
50 हजार से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा स्त्रोत
भरतपुर, 21 मार्च। निर्वाचन के दौरान जब्त की गई नकदी और अन्य वस्तुओं के रिलीज किये जाने के सम्बन्ध मेें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिना किसी एफआईआर या शिकायत के नकदी और कीमती सामान कोषागार या मालखाने में रखने के उदाहरणों को दृष्टगित रखते हुए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है, इस समिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर एवं व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी सदस्य सचिव, जिला कोषाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, उपविधि परामर्षी कलेक्ट्रेट भरतपुर सदस्य के रूप में शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला शिकायत समिति जब्त की गयी नकदी व वस्तु आदि के लिए प्राप्त अपील पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए निर्धारित अवधि में निर्णय किया जाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि जब्ती की कार्रवाई के दौरान 50 हजार की नकदी मिलने पर सम्बंधित व्यक्ति को स्त्रोत बताना होगा।
जिला शिकायत समिति पुलिस या एसएसटी या एफएसटी द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः जांच करेगी और जहां समिति यह पाती है कि जब्ती के खिलाफ कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नही की गई है या जहां जब्ती है, तो वह किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल या किसी चुनाव अभियान आदि से जुडा नही है तो एसओपी के अनुसार, वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्ती की गई थी, को ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का स्पीकिंग आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। यदि रिलीज की गई नकदी राशि रूपये 10 लाख से अधिक है तो इसे रिलीज किए जाने से पहले आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित किया जावेगा ।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला शिकायत निवारण समिति 24 घण्टे में एक बार पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर बैठक करेगी। नकदी जारी करने से सम्बन्धित सभी जानकारी अतिरिक्त व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में क्रमवार तिथिवार रखी जावेगी, जिसमें पकड़ी गई या जब्त की गई नकदी की राशि और सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी करने की तारीख के बारे में विवरण होगा। उन्होंने बताया कि जब्ती के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख जब्ती रसीद में किया जाना चाहिए और नकदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियों को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए ।
उन्होंने बताया कि किसी भी स्थिति में जब्त की गई नकदी, मूल्यवान वस्तुओं से सम्बन्धति मामले को मतदान की तारीख के बाद 7 दिनों से अधिक समय तक मालखाना या कोषागार में लम्बित नही रखा जावेगा, जब तक कि कोई एफआईआर, शिकायत दर्ज न की गई हो। सम्बन्धित सहायक रिटर्निग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे सभी मामलों को जिला शिकायत समिति के समक्ष लाए और समिति के आदेश के अनुसार नकदी या मूल्यवान वस्तुएं जारी करे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भरतपुर एवं डीग जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव को किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं असमाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से प्रभावित किये जाने पर तत्काल टोल फ्री नम्बर 1950, सी विजिल ऐप, जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष नम्बर 05644-220320 एवं पुलिस नियंत्रण दूरभाष नम्बर 05644-221404 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।