उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कंपनी को दिए आदेश: उपभोक्ता को दी राहत, 4 साल से उपभोक्ता आयोग में चल रहा था मामला
बूंदी (राजस्थान/ राकेश नामा) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पिछले दिनों एक उपभोक्ता द्वारा मोबाइल कंपनी के खिलाफ दिए परिवार को लेकर आदेश दिए। जानकारी अनुसार 25 नवंबर 2015 को नैनवां निवासी इंद्र कुमार जैन आत्मज नाथूलाल जैन ने एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा था जिसकी फुलवार्नटी थी लेकिन कुछ समय बाद मोबाइल खराब होने से उपभोक्ता मोबाइल को लेकर सर्विस सेंटर पहुंचा तो कंपनी द्वारा एवं सर्विस सेंटर द्वारा उपभोक्ता के साथ धोखा किए जाने पर 3 मार्च 2017 को उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बूंदी की शरण ली जिसमें उपभोक्ता के वकील रजनीश गौतम ने बताया की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार माहेश्वरी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 22 अप्रैल 2022 को फैसला सुनाया जिसमें उपभोक्ता को ₹8000 राशि को मय ब्याज 9% राशि लौटाने मानसिक संताप बतौर ₹5000 एवं परिवाद व्यय ₹3000 आदेश के 1 माह में देने के निर्देश दिए।