जिला कलेक्टर का फरमान: धातु मिश्रित मांझे के उपयोग व बेचान पर प्रतिबंध के साथ सुबह 6 से 8 तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी रहेगी रोक
पाली ( राजस्थान/ बरकत खान) आगामी मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी में धातु मिश्रित सिन्थेटिक मांझे के उपयोग से आमजन एवम पक्षियों के जीवन पर संकट की संभावनाओं के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली नमित मेहता ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए किसी भी प्रकार के धातु मिश्रित मांझे के उपयोग और बेचान को प्रतिबंधित किया है। साथ ही प्रातः और सांयकालीन वेला में पक्षियों के विचरण का समय होने तथा उस दौरान पतंगबाजी के कारण उनके जीवन पर संकट की आशंका के मद्देनजर प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी रोक लगाई गई है। उक्त निषेधाज्ञा बुधवार मध्यरात्रि से लागू होकर 31 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।