नवसृजित नगरपालिका रामगढ़ में रिश्वत मांग कर चेयरमैन पद सौंपने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
रामगढ़ (अलवर, राजस्थान/ राधेश्याम गेरा) नवसृजित नगर पालिका में सरकार की गाइडलाइन अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के सरपंच शकुंतला सैनी को नगर पालिका चेयरमैन पद पर रामगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच शकुंतला सैनी को बैठने से रोकने और पद पर बैठाने के लिए एसडीएम कैलाश शर्मा द्वारा विधायक साफिया जुबेर के इशारे पर ₹300000 की रिश्वत मांगने के मामले में शकुंतला सैनी हाई कोर्ट पहुंच कोर्ट में परिवाद दायर किया । इस मामले में हाई कोर्ट जस्टिस उमाशंकर व्यास द्वारा नोटिस जारी कर एसडीएम कैलाश शर्मा विधायक साफिया जुबेर, विधायक पति पूर्व विधायक जुबेर खान सहित कुछ अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
इस मामले में सरपंच शकुंतला सैनी के पति बलीराम सैनी द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत सरपंच को नवसृजित नगरपालिका का चेयरमैन बनाने का प्रावधान होने के बावजूद भी विधायक साफिया जुबेर के इशारे पर एसडीएम कैलाश शर्मा द्वारा छद्म नाम से फर्जी शिकायत लिखवा फर्जी पट्टे देने की शिकायत दर्ज कर तहसीलदार और विकास अधिकारी से जांच के बहाने चेयरमैन पद पर बैठने से रोकने की कोशिश की गई और चेयरमैन पद पर बैठने की एवज में स्वयं और विधायक साफिया जुबेर के नाम से तीस लाख रु की मांग की गई । इसी मामले को लेकर सरपंच शकुंतला सैनी ने शिकायत कर्ता के नाम से सरपंच को जानलेवा धमकी देने की रामगढ थाने में दर्ज कराई।रामगढ़ थाने द्वारा धमकी देने वाले नाम का कोई व्यक्ती नही होना बता एफ आर लगा दी।फिर शकुंतला सैनी द्वारा फर्जी शिकायत कर्ता के नाम से एसडीएम कैलाश शर्मा द्वारा फर्जी तरिके से जांच कर चेयरमैन पद पर बैठने से रोकने की और रिश्वत मांगने के मामले को लेकर कोर्ट और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गई । लेकिन वहां से किसी तरह का सहयोग नही मिलने पर शकुंतला सैनी की तरफ से हाईकोर्ट में परिवार दर्ज कराया गया है जहां से उन्हें न्याय मूल्य की पूरी पूरी उम्मीद है।