ग्राम पंचायत बैरेर मे हो रहे फर्जीवाड़े व गबन को लेकर अति.सम्भागीय आयुक्त ने दिए अलवर ACEO को जांच के निर्देश
उपायुक्त एवं उप सचिव (जांच ) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का पत्रांक 5354 दिनांक 9/11/2022 प्रसंग को ध्यान मे रखते हुए जांच के आदेश
रैणी (अलवर, राजसथान/ महेश चन्द मीना) अलवर की पंचायत समिति रैणी की ग्राम पंचायत-बैरेर मे वैसे तो अनेक प्रकार से फर्जीवाड़े हो रहे है लेकिन एक फर्जीवाड़ा तो खुलेआम ही दोनो ही आखो को ही बन्द कर गबन व फर्जीवाड़ा कर दिया है सरपंच बैरेर ने।.... सम्भागिय आयुक्त कार्यालय जयपुर के आदेश क्रमांक : सम/80 दिनांक 18/01/2023 के आदेश की अनुपालना मे जिला परिषद अलवर के एडिशनल सीईओ अलवर को जांच के दिए है आदेश।
कोरोनाकाल के समय 15/08/2020 के समय तो देश प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बन्द से ही थे लेकिन फिर भी रैणी-उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत-बैरेर सरपंच ने 15/8/2020 को फर्जीवाडा कर 9600 रुपए के दाने (मिठाई) स्कूलो मे विधार्थियो को वितरण किए जाना दिखा दिया है जो की एक शतप्रतिशत फर्जीवाड़ा व गबन है।
उल्लेखनीय है कि इसकी जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो के अति. पुलिस अधीक्षक (परि.) जयपुर के माध्यम से प्राप्त परिवाद क्रमांक 2704/2022 जांच के लिए भ्रष्टाचार व गबन की जांच के आदेश दिए है। उपायुक्त व उप सचिव (जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का पत्रांक 5354 दिनांक 9/11/2022 को भी ध्यान मे रखते हुए जांच के आदेश दिए है तथा दोषी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर भिजवाने के आदेश भी दिए गए है।
जिला परिषद अलवर के अति. सीईओ को 15 दिन मे जांच कर जांच रिपोर्ट सम्भागिय आयुक्त कार्यालय मे एडिशनल सम्भागिय आयुक्त बीरबल सिंह के कार्यालय मे अति आवश्यक रूप से भिजवाने के आदेश दिए गए है। इधर जिला परिषद अलवर सीईओ रेखा व्यास ने मिडिया को बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जा रही है।