ज्ञानवापी के छत पर होने वाली नमाज रोकी जाए: हिंदू पक्ष की बड़ी मांग, व्यास जी तहखाने पर होगी सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें व्याज सी तहखाना के ऊपरी छत पर होने वाले नमाज को रोकने की मांग की गई है. इस याचिका पर आज दोपहर ढाई बजे सुनवाई होगी. साथ ही याचिका में हिंदू पक्ष ने करीब 500 साल पुरानी छत की मरम्मत कराने की मांग की है. याचिका में हादसा होने की आशंका जताई गई है. साथ ही बताया गया है कि इस हादसे में पूजा कर रहे पुजारी और दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ कोई बड़ा हादसा। हो सकता है. नमाज रोकने के पीछे सुरक्षा और आस्था का तर्क याचिका में हिंदू पक्ष ने दिया है. सेशन कोर्ट में चल रहे मुकदमा नंबर 350/2021 में यह नई याचिका डाली गई है. वादी डा राम प्रसाद सिंह ने नई याचिका दाखिल की है. जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र डाला गया. दोपहर ढाई बजे मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना रोकने की तत्कालीन प्रदेश सरकार की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए अंजुमन इंतेजामिया की अपील सोमवार को खारिज कर दी थी. अदालत ने व्यास जी के तहखाने का वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को 'रिसीवर' (प्रभारी) नियुक्त करने और तहखाने में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के निर्णय को सही ठहराया. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने कहा कि 1993 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा अनुष्ठान बिना किसी लिखित आदेश के तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा रोकने की कार्रवाई अवैध थी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी.