तीन साल से सत्ता का सुख भोग रहे नगरपालिका चेयरमैन सहित पार्षद को स्वायत्त शासन विभाग किया निलंबित
अंता (शफीक मंसूरी) अंता नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान सहित जमील मोहम्मद सदस्य वार्ड न० 15 नगर पालिका अंता के विरुद्ध नगर पालिका अंता में सम्पन्न हुऐ चुनावों में नामांकन पत्र में मुस्तुफा खान, जमील मोहम्मद ने संतान सबंधी गलत तथ्य प्रस्तुत कर अंता नगर पालिका में वार्ड पार्षद बन कर 3 साल से सत्ता का सुख भोग रहे थे दोनो के संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर बारां से प्रारम्भिक जांच करवाई गई। जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट अनुसार जमील मोहम्मद द्वारा भरे गए नोमिनेशन पत्र में पंचम संतान नाहिदा अंसारी की जन्म तिथि के संबंध में गलत जानकारी प्रदान की गई है वही मुस्तफा खान द्वारा भरे गए नोमिनेशन पत्र में चतुर्थ संतान शाहनावाज हुसैन की जन्म तिथि के संबंध में गलत जानकारी प्रदान की गई है जांच रिपोर्ट के आधार पर जमील मोहम्मद, मुस्तफा खान सदस्य नगर पालिका अंता को सुनवाई का अवसर देते हुये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। विभाग द्वारा जमील मोहम्मद, मुस्तफा खान को स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त अवसर भी दिया गया गया। जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर जमील मोहम्मद सदस्य वार्ड न0.15 नगर पालिका अंता के द्वारा नगर पालिका अंता के 2020 में सम्पन्न हुऐ चुनावों में नामांकन पत्र में दोनो ने संतान संबंधी गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुये नोमिनेशन पत्र में पंचम संतान नाहिदा अंसारी, मुस्तफा खान की चौथी संतान की जन्म तिथि के संबंध में गलत जानकारी प्रदान की गई है। इस प्रकार जाच रिपोर्ट अनुसार जमील मोहम्मद सदस्य मुस्तफा खान नगर पालिका अध्यक्ष अंता का कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) (ग) (धारा 24 के खण्ड (xvi)}, एवं 1 (घ) के तहत प्रथम दृष्ट्या आरोप प्रमाणित पाये गये है। राज्य सरकार द्वारा जमील मोहम्मद सदस्य वार्ड न0 15 चेयरमैन मुस्तफा खान नगर पालिका अंता के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाये जाने हेतु प्रकरण विधि विभाग को प्रेषित किया गया है। जमील मोहम्मद सदस्य वार्ड न0.15 चेयरमैन मुस्तफा खान को नगर पालिका अंता के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की संभावना है। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जमील मोहम्मद सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान को सदस्य वार्ड न0. 28 नगर पालिका अंता के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करती है।