एपिक कार्ड नहीं है, तो 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर भी कर सकेंगे मतदान
प्रदेश में लोकसभा चुनाव 20-24 को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मत अधिकार का उपयोग कर सकेगा।
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है जो मतदाता इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा दस्तावेजों में आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार पीएसयू सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक राष्ट्रीय रजिस्टर के तहत द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्डसांसदों विधायकों एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार की सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।