फर्जी दस्तावेज से पट्टा जारी: पूर्व सरपंच व विकास अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
फर्जी दस्तावेजों में पट्टा धारक ने जो शपथ पत्र दिया उसमें 50 साल से उक्त स्थान पर रहना दर्शाया है, जबकि पट्टा धारक की उम्र 47 साल ही है
अजमेर, (राजस्थान/ जीतेन्द्र ठठेरा)। ग्राम पंचायत बड़लिया के पूर्व सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर खाली भूमि का पट्टा जारी करने का मामला दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेजों में पट्टा धारक ने जो शपथ पत्र दिया उसमें 50 साल से उक्त स्थान पर रहना दर्शाया है, जबकि पट्टा धारक की उम्र 47 साल ही है। ग्राम पंचायत बहुलिया के सरपंच ने आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कराया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
आदर्श नगर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़लिया के सरपंच ज्ञान सिंह पंवार पुत्र लाडू सिंह रावत ने थाने में लिखित शिकायत देते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का पट्टा जारी करने के मामले में पूर्व सरपंच सरजू देवी व ग्राम विकास अधिकारी प्रताप सिंह सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पंचायत बड़लिया की पूर्व सरपंच सरजू देवी व ग्राम विकास अधिकारी प्रतिाप सिंह ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पंचायत की आबादी भूमि पर षड़यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी से बेईमानी पूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर रमेश सिंह पुत्र नाथा रावत को 20 नवम्बर 2019 को पट्टा जारी किया गया, जो कि नियमानसार गलत है। पट्टा जारी करने के लिए सरजू देवी, प्रताप सिंह ने जो शपथ पत्र रमेश से लिया, उसमें 50 वर्ष से अधिक समय का रहवासी कब्जा बताया गया है, जबकि उसकी आयु ही 47 वर्ष है, साथ ही वहां पर आज दिनांक तक कोई मकान (घर) नहीं बना हुआ है। रिपोर्ट पर बताया कि उक्त खाली जगह में पढ़ा जारी कर रमेश सिंह को लाभ पहुंचाया गया है। भौतिक निरीक्षण में भी मकान होना अंकित किया, जबकि आज भी वहां पर भूखंड खाली पड़ा है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पट्टा जारी कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई तथा अपने लोक सेवक पद का दुरुपयोग किया है। सरजू देवी व प्रताप सिंह के कार्यकाल में हुई धोखाधड़ी, सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाना, फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीआई बेनाराम बेड़ा को सौंपी है।