नगरपालिका क़े द्वारा प्लास्टिक सामग्री पर जल्द की जावेगी कार्यवाही
सीकरी (शैलेंद्र गर्ग) सीकरी नगरपालिका क़े द्वारा प्लास्टिक सामग्री और केरी बेग पर जल्द कार्यवाही की जावेगी। नगरपालिका क़े अधिशासी अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.08.2021 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबन्धन (संषोधन) नियम 2021 के दिषा निर्देषानुसार प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे कैंडी स्टिक आईस्क्रीम की डंडिया, पॉलिस्टाइरीन की सजावटी सामग्री तथा प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रों, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर एवं 75 माईक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है। जिसको लेकर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दिये गये निर्देषों की पालना करना जरूरी हे अन्यथा पालिका द्वारा राज्यसरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना राषि वसूल करने एवं प्लास्टिक जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।