आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को देनी होगी तीन बार सूचना
जयपुर ( राजस्थान/ कमलेश जैन) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार-प्रसार करना होगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में चुनाव आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रसारित करने के दिशा-निर्देश दिए हैं।आपराधिक रिकॉर्ड को प्रसारित करने के लिए फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा विवरण राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों में प्रसारित करवाना होगा, वहीं फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिए होगा तथा सी-2 राजनैतिक दलों के लिए होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर प्रकाशित प्रसारित करवानी होगी। कब-कब सूचना देनी होगीआयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले पांच से 6 दिनों के बीच तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित करना होगा।इन समाचार पत्रों में सूचना देनी होगी। राष्ट्रीय स्तर के ऐसे समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिनकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी रिकॉर्ड का प्रसारण करवाना होगा।