चायनीज मांझे की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रहेगा प्रतिबंध
भरतपुर, 9 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर जिले में चायनीज मांझे के उपयोग एवं विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।
आदेशों के तहत मकर संक्राति व अन्य पर्वों के अवसर पर होने वाली पतंगबाजी में प्लास्टिक तथा अन्य सिंथेटिक पदार्थ से निर्मित मांझा, धातु मिश्रित जैसे लोहा ग्लास पाउडर आदि से बने धागे एवं चायनीज मांझे के उपयोग से आमजन, बच्चों एवं पक्षियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती है। इसको मध्येनजर रखते हुये राजस्थान उच्च न्यायालय एवं पर्यावरण विभाग के आदेशों के तहत प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी एवं प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे का प्रयोग, विषैले पदार्थ जैसे लोहे का पाउडर या कांच पाउडर इत्यादि से निर्मित धागे/मांझे का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया है।
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