खनिज विभाग ने चोरी से अवेध खनन करने वाले खनन कर्ता के खिलाफ रिर्पोट दर्ज करा जप्त पोकलनी मशीन को क्रशर संचालक के सुर्पद किया
खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ छपरा में गत दिनो की गई कार्रवाही की रिर्पोट वुधवार देर रात दर्ज करा दी हैजिसमें एक जने को नामजद किया गया है।
पहाड़ी(डीग) खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ छपरा में गत दिनो की गई कार्रवाही की रिर्पोट वुधवार देर रात दर्ज करा दी हैजिसमें एक जने को नामजद किया गया है।
खनिज विभाग के सर्वेयर सन्जूसिह पुत्र पूरनसिह निवासी बुराबई जिला भरतपुर की ओर से दर्ज रिर्पोट में बताया है की 08.जनवरी 2024 को खनि अभियंता भरतपुर आदेशांक 104 दिनांक 13.दिसम्बर.2023 की पालना में समय 10.30 पीएम पर खान विभाग व थाना अधिकारी पहाड़ी मय पुलिस जाप्ता व आरएसी जाप्ता के साथ निकट ग्राम छपरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर में अवैध खनन / निर्गमन की औचक चेकिंग के दौरान एक पोकलेन मशीन एक खनन पिट में खड़ी मिली। जिसको संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर चेक किया। संयुक्त टीम के मौके पर पहुंचने से पूर्व ही खनन माफिया (ऑपरेटर/ खनन मजदूर) पोकलेन मशीन को मौके पर छोडकर पहाड़ की दूसरी तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मौके पर खनन स्थल का मौका मुआयना किया गया तो उक्त खनन स्थल पर विभाग द्वारा वर्तमान में कोई खनन पट्टा / एसटीपी स्वीकृत होना नहीं पाया गया। अत: खनन स्थल पर किया जा रहा खनन कार्य आरएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 अंतर्गत अवैध खनन / निर्गमन की श्रेणी में होना पाया गया। मौके पर पाई गई पोकलेन मशीन जिसका रंग पीला को मौके पर जप्त सरकार किया गया। मौके पर पुराने खनन पिट में ताजा खनन पिट पाया गया। मौके से जप्तशुदा उक्त मशीन को अन्य ऑपरेटर की मदद से निकटतम स्थित मैसर्स जे.बी. स्टोन क्रेशर गंगोरा के प्रोपराइटर श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति गुर्जर निवासी पहाडी जिला डीग की सुपुर्दगी में दिया गया, जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उक्त अवैध खनन स्थल पर खनन कार्य श्री अरशद पुत्र श्री जाकर उम्र 23 वर्ष जाति मेव निवासी उदेला का बास (चिनावडा) तहसील पहाड़ी जिला डीग द्वारा कराया जाना पाया गया। अत: श्री अरशद पुत्र श्री जाकर उम्र 23 वर्ष जाति मेव निवासी उदेला का बास (चिनावडा) तहसील पहाड़ी जिला डीग व उक्त जब्तशुदा पोकलेन मशीन के ऑपरेटर/ मालिक के विरूद्ध आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60, एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 व राजस्व सम्पति के चोरी की आईपीसी की धारा 379 तहत् मुकद्मा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही कराने के लिए रिर्पोट दर्ज कराई है पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाही शुरू करदी है।