पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों का कार्यवाही विवरण नियमानुसार संधारित करना होगा पारदर्शिता पर रहेगी पूरी नजर
जयपुर , राजस्थान
जयपुर, 24 जनवरी। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक परिपत्र जारी कर पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि बैठकों की कार्यवाही का विवरण नियमानुसार संधारित करना होगा।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि प्रायः देखा गया है कि अधिकांश बैठकों में कार्यवाही के विवरण के अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये जाने के स्थान पर कार्यवाही विवरण के साइड में हाशिये में करवाये जाते हैं । इसमें ऐसे प्रस्ताव भी जोड़े जाने की संभावना रहती है जो प्रस्ताव बैठक में विचारार्थ लिये ही नहीं गए।अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही विवरण के अंत में बिना कोई रिक्त स्थान छोड़े करवायें जाएं ताकि कोई विवरण बाद में दर्ज नहीं किया जा सके और पारदर्शिता बनी रहे।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के प्रपत्र या प्रारूप का कार्यवाही विवरण के लिये उपयोग किया जा रहा है जो कि अब अस्तित्व में ही नहीं है।इसका उपयोग किया जाना विधि विरुद्ध है।अब कार्यवाही का विवरण लिखने के लिए सामान्य लाईनदार रजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने समस्त पंचायती राज संस्थाओं में कार्यवाही विवरण रजिस्टर की एकरूपता बनाये रखने के लिए कार्यवाही विवरण अभिलिखित किये जाने के बाबत प्रस्तावों एवं निष्कर्ष के साथ नमूना प्रपत्र भी जारी किया है।