जिले में धारा 144 के प्रवाधान लागू 5 जून 2024 तक की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे धारा 144 के प्रावधान
अलवर ,राजस्थान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत जिले में 16 मार्च मध्यरात्रि से 5 जून 2024 की मध्यरात्रि तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अलवर जिले में 19 अप्रेल 2024 को लोकसभा आम चुनाव 2024 हेतु मतदान होना निश्चित हुआ है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलवर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे राईफल, रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक आदि एवं अन्य धारदार हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, बर्छी, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार जैसे लाठी, डण्डा, पत्थर व ईंट आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा ना ही साथ लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होम गार्डस एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं। लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोशियन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि अलवर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग अथवा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अलवर की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी जुलूस सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नही करेगा एवं ना ही ध्वनि प्रसारण यन्त्र का प्रयोग करेगा। ध्वनि प्रसारण यन्त्र हेतु अनुमति प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि प्रसारण यन्त्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिसमें यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुॅचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवाएगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया तथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, यूटूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा और ना ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/करवायेगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही अन्य किसी को सेवन करायेगा अथवा ना ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और ना ही इस हेतु किसी दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस (ड्राई डे) पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसारण हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/ना ही करवायेगा। जिला मजिस्ट्रेट अलवर की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/ना ही करवायेगा। किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरुद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रुप में प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्रों से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, ना ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/चुनाव कार्य में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
यह आदेश दिनांक 16 मार्च 2024 की मध्यरात्रि से लागू होकर दिनांक 5 जून 2024 तक की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने तथा अवेहलना नहीं करने के निर्देश दिये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।