लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू

Mar 17, 2024 - 17:35
Mar 17, 2024 - 19:09
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लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू

*आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें: जिला निर्वाचन अधिकारी* 

भरतपुर, 16 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए मतदान की तिथि घोषित करते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने सभी विभागीय अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए निर्देश जारी किये हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भरतपुर संसदीय क्षेत्र में प्रदेश के प्रथम चरण 19 अपै्रल को मतदान की घोषणा की है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है जो कि निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारी जिला भरतपुर एवं डीग को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये हैं। उन्होंने आचार संहिता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाने वाली 24, 48 एवं 72 घंटे की पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में भरकर भिजवाने के निर्देश दिये हैं। 

*24 घण्टे में की जाने वाली कार्यवाही-*

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घण्टे के भीतर संबंधित अधिकारी राजकीय कार्यालयों में राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो, तस्वीरों, पोस्टर, बैनरों को हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसी राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर हटवाना सुनिश्चित करेंगे जिन पर किन्ही राजनैतिक व्यक्तियों, पदाधिकारियों के फोटो प्रदर्शित किए हुए है।

*48 व 72 घंटों में की जाने कार्यवाही*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि एमसीसी लागू होने के 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक परिसम्पत्तियों पर चस्पा पोस्टर, बैनर (जो सम्पत्ति विरूपण अधिनियम-2007 के प्रावधानों के विपरीत है) को हटवाया जाना, राजनीतिक दलों के पोस्टर हटवाया जाना है। उन्होंने बताया कि 72 घंटे के भीतर शहरी क्षेत्र में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम-2007 के प्रावधानों के विपरीत निजी परिसम्पत्ति पर चस्पा पोस्टर, बैनर को हटवाया जाना, रिटर्निंग अधिकारी की बिना अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों में लगे राजनैतिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स हटवाया जाना हैं। इसी प्रकार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के विपरीत सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्ति पर अंकित नारों को मिटवाया जाना है। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के विपरीत सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्ति पर अंकित नारों को मिटवाया जाना प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

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