अप्रैल से पुराना वाहन खरीदना हुआ महंगा
राजस्थान में 1 अप्रेल से पुराना वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष से राजस्थान परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त के कागजात ट्रांसफर पर लगने वाले टैक्स को दोगुना कर दिया है। अब 12.5 फीसदी की बजाय 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
1 अप्रेल से कोई सैकेंड हैंड टू-व्हीलर या फोर-व्हीलकर खरीद कर रहे हैं तो पहले परिवहन विभाग का नया नियम जो की 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है।
सैकेंड हैंड वाहन खरीदने का इरादा ही त्यागना पड सकता है। 1 अप्रेल से पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त महंगी होने जा रही है।
आमतौर पर लोग नया महंगा वाहन खरीदने की बजाय कई बार सैकेंड हैंड वाहनों को खरीद कर शौक पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया में वाहन सस्ता भी मिल जाता है और वाहन के कागजात ट्रांसफर पर टैक्स भी बेहद कम चुकाना पड़ता है। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया महंगी कर दी गई है। अब तक कागज ट्रांसफर करने पर 12.5 प्रतिशत टैक्टस चुकाना पड़ता था लेकिन अब ये टैक्स दोगुना कर दिया गया है। अब आम आदमी को पुराना वाहन लेने पर कागजात ट्रासंफर करवाने पर 25 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा।
परिवहन विभाग के अनुसार अब एक आम आदमी को सैकेंड हैंड वाहन कागजों के ट्रांसफर पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके तहत 50 फीसदी टैक्स की छूट को खत्म कर दिया गया है।परिवहन विभाग ने नए टैक्स को अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया है। टैक्स में बढ़ोतरी का असर सबसे ज्यादा ऐसे डीलरों पर पड़ेगा जो सैकेंड हैंड वाहनों का कारोबार करते हैं। हालांकि ये टैक्स नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ही बढ़ाया गया है। कमर्शियल वाहनों का टैक्स पहले की तरह ही लगेगा।
शहरों में बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहन ज्यादा प्रदूषण छोड़ते हैं। और आरसी डेट पूरी होने के बाद भी चोरी छिपे सड़कों पर चलाया जाता है। टैक्स बढ़ने से आम आदमी नए वाहनों की तरफ रूख करेगा और बाजार में उपलब्ध B6 इंजन से लेकर EV तक पर मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकेगा। इससे एक तरफ पुराने और जर्जर वाहनों की खरीद फरोख्त रुकेगी दूसरी तरफ ऐसे वाहनों से स्क्रैप को बढ़ावा मिलेगा।
- कमलेश जैन