दान दी गई भूमि को बेचने का आरोप, दानदाता ने कराया मामला दर्ज
कामां (भरतपुर, राजस्थान/हरीओम मीणा) कामां थाना क्षेत्र के गांव ऊंधन हाल निवासी डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद के जसपाल राजपूत ने कामा कस्बे के तीन लोगों को नामजद करते हुए अपनी द्वारा दान दी गई भूमि को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाते हुए इस्तगासा के माध्यम से कामां थाने में मामला दर्ज कराया है|
कामा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसीजेएम न्यायालय कामां नंबर एक के आदेशानुसार दर्ज मामले में परिवादी जसपाल सिंह पुत्र करतार सिंह राजपूत निवासी ऊंधन ने बताया कि उसने कोसी चौराहे से डीग की ओर जाने वाले रास्ते पर अपनी आराजी भूमि खसरा नंबर 5023 कामा पटवार हल्का के नंबर 3 में स्थित भूमि को 1998 में संत निरंकारी सत्संग मंडल कामा को उनके धार्मिक एवं सामाजिक सुधार व अन्य पुण्यार्थ कार्यो से प्रभावित होकर दान दिया था| दान पत्र का कामा उप पंजीयक के यहां पंजीयन भी कराया गया था जिसमें दान पत्र मे मुख्य शर्त यह थी कि परिवादी द्वारा दान दी गई आराजी खसरा भूमि का भविष्य में किसी प्रकार का रहन व वय नहीं किया जाएगा परिवादी द्वारा इस भूमि को धार्मिक, समाज सुधार व लोक कल्याण पुण्यार्थ कार्यों के लिए दान दिया गया था लेकिन लेकिन डीग रोड निवासी विशन दास द्वारा छल कपट कर अपने भाई किशन लाल व संत निरंकारी सत्संग भवन काली पंत रोड टोंक के फूलचंद बजाज के साथ मिलकर दान दी गई भूमि को पुण्यार्थ कार्य में प्रयोग मे ना लेकर धन के लालच में आकर दान की शर्तो के विपरीत जाकर वर्ष 2008 में ओमप्रकाश ब्राह्मण तथा जनक दुलारी को दो प्रथक प्रथक बयनामा से बेचान कर दिया दर्ज मामले में बताया गया कि जब आरोपितों द्वारा दान दी गई भूमि का बेचान किया गया तो छल कपट करते हुए यह तथ्य दर्ज कराए गए की जायदाद को रहन व वय हक विक्रेताओं को प्राप्त है जबकि दान पत्र में ऐसा अंकित ही नहीं है| पहली बार बिक्री हो जाने के बाद भूमि मालिक बने ओमप्रकाश ने उक्त जमीन को कामा कस्बा निवासी तीन अन्य लोगो चरणजीत ,कमल किशोर व महेश सोनी को बेचान कर दिया इसके बाद इन तीन लोगो ने उक्त भूमि को वर्ष 2019 में लोकेंद्र सिंह यादव निवासी गुरीरा को बेचान कर दिया|