महिला हेड कांस्टेबल ने पूर्व विधायक पर छेड़छाड़ का मामला कराया दर्ज

अपशब्द कहने का भी पूर्व विधायक पर लगाया आरोप...

Jun 4, 2023 - 17:44
Jun 4, 2023 - 17:48
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महिला हेड कांस्टेबल ने पूर्व विधायक पर छेड़छाड़ का मामला कराया दर्ज

मकराना (नागौर, राजस्थान) मकराना थाना पुलिस की निलंबित महिला हेड कांस्टेबल ने शनिवार रात को मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित के खिलाफ छेड़छाड़ और गाली गलौच करने का मामला दर्ज करवाया है। 40 वर्षीय हेड कांस्टेबल ने मकराना थाने में ईमेल से रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
रिपोर्ट में महिला हेड कांस्टेबल ने बताया कि पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित ने उसे धमकाया कि पुलिस में नौकरी करनी है तो उससे संपर्क रखना पड़ेगा। उसने फोन पर गाली गलौच कर धमकाया। इस पर वह 8 अप्रैल को वह पूर्व विधायक के बोरावड़ स्थित घर गई तो वह वहां अकेले बैठा हुआ था। इस दौरान उसने हाथ पकड़कर गलत तरीके से स्पर्श किया और छेड़खानी शुर कर दी। साथ ही दुष्कर्म का भी प्रयास किया। जिस पर उसने वहां से निकलने का प्रयास किया तो पूर्व विधायक ने धमकाया कि अगर किसी को बताया कि तो वह उसे नौकरी से निकलवा देगा।जिसके बाद उसने बाहर आकर आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने उसे बताया कि वे बड़े राजनेता हैं और काफी राजनैतिक पहुंच रखते हैं।  जिस पर उसने डर से यह बात किसी को नहीं बताई और ना ही कोई कार्रवाई की। बाद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में राजपुरोहित ने आरोपियों को अपना आदमी बताकर उन्हें छोड़ने का दबाब भी बनाया। जिसके बारे में मना करने पर गालियां निकालकर अपमानित किया।

पूर्व विधायक ने लगातार बनाया दबाव-पीड़िता

परिवादिया ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शारीरिक शोषण के इरादे से दबाब बनाकर 8 मई को अपने पास बुलाया लेकिन वह नहीं गई। इस बीच 30 मई को कुछ लोगों ने आकर कहा कि भंवरलाल राजपुरोहित आपको याद कर रहे हैं, उनके पास चली जाओगी तो सभी समस्याएं हल हो जाएगी। पीड़िता ने बताया कि वह पुलिसकर्मी होने के साथ साथ एक महिला भी है तथा उसका परिवार है। इसके चलते अब आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी है।
थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 504 और एससी एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (आर) (एस) (डब्ल्यू) 2 (वीए) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच मकराना सर्कल ऑफिसर करेंगे।

एसपी ने 1 मई को महिला हेड कांस्टेबल को किया था सस्पेंड

आपको बता दे कि महिला हेड कांस्टेबल को एसपी नागौर ने एक मई को संस्पेंड किया था। उस पर गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे। जिस पर एसपी ने अपने स्तर पर उसकी जांच करवाई थी।

पूर्व विधायक ने आरोपों को बताया निराधार

इस मामले में पूर्व विधायक भंवरलाल ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी द्वारा उनपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ये आरोप दुर्भावनावश लगाए गए हैं। जिस समयावधि के आरोप हैं उस समय गंभीर बीमार था और पेशाब में खून आने से ब्लेडर में गांठ का ऑपरेशन हुआ। मेरे रीढ़ भी कमजोर है और दो जनों के सहारे के बगैर उठ भी नही सकता। उन्होंने बताया कि पहले भी राजनैतिक द्वेषता से दर्ज करवाए दुष्कर्म के एक झूठे मामले में उन्हें गलत तथ्य पेश कर लोअर कोर्ट से सजा करवा दी गई। लेकिन वापस हाईकोर्ट ने सारे तथ्य और फैक्ट जांचकर सजा पर रोक लगाकर जमानत दी।

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