सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर हाईकोर्ट की रोक
श्रीगंगानगर (राजस्थान) श्रीगंगानगर के पदमपुर से जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 6आरबी जलौकी के सरपंच के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर रोक लगा दी है। सरपंच ओम प्रकाश की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने रिट याचिका दायर कर कहा कि उसके खिलाफ विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में बैठक बुलाई गई है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 37(2)(3) के तहत नोटिस मिलने के 30 दिवस की अवधि में बैठक होना आवश्यक है। जबकि उक्त बैठक 30 दिवस की अवधि के बाद होने जा रही है। वहीं राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 21(2) के तहत बैठक से पहले 15 पूर्ण दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में बैठक से पहले 15 पूर्ण दिवस का नोटिस नहीं दिया गया है। इसलिए यह बैठक आहूत करने के नोटिस को रद्द किया जाए। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने प्रस्तावित बैठक पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का आदेश दिया