चैक बाऊंस मामले में भगवानदास को एक साल की कैद व साढ़े 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा

Aug 25, 2022 - 01:23
Aug 25, 2022 - 01:45
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चैक बाऊंस मामले में भगवानदास को एक साल की कैद व साढ़े 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा

अबोहर (फाजिल्का,पंजाब/ सत्यनारायण शर्मा) अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में पंजाब नैशनल बैंक ब्रांच डंगरखेड़ा के वकील एडवोकेट विनोद बेरी ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर साढ़े 4 लाख चैक बाऊंस के आरोपी भगवान दास पुत्र लालचंद वासी कुहाडिय़ांवाली के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब नैशनल बैंक के वकील विनोद बेरी की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए भगवानदास को चैक बाऊंस में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व साढ़े 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। भगवान दास ने पंजाब नैशनल बैंक ब्रांच डंगरखेड़ा को साढ़े 4 लाख रूपये का चैक दिया था। जब खाते में चैक लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। बैेंक के वकील ने अदालत में भगवान दास के खिलाफ केस दायर किया।

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