चोरी के आरोपी को एक वर्ष का का कठोर कारावास व दस हजार रूपए का अर्थदंड

Apr 2, 2022 - 17:22
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चोरी के आरोपी को एक वर्ष का का कठोर कारावास व दस हजार रूपए का अर्थदंड

शाहपुर (भीलवाडा, राजस्थान/ बृजेश शर्मा) शाहपुरा के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकरण सरकार बनाम ताराचंद उर्फ तारिया में शुक्रवार को आरोपी ताराचंद पुत्र रोडू तेली निवासी तेली मोहल्ला शाहपुरा को धारा 379 आई.पी.सी के अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीणा ने एक वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।
कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अर्थदण्ड जमा न कराने पर आरोपी 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। उल्लेखनीय है कि मोहित मणियार पुत्र राजेंद्र मणियार निवासी नया बाजार शाहपुरा ने थाना शाहपुरा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 21-8-2020 को रात्रि 11.30 बजे उसकी मोटरसाइकिल सुजुकी उनके मकान के बाहर से चोरी हो गई। जिसकी सूचना पर थाना शाहपुरा ने अनुसंधान के बाद ताराचंद तेली निवासी तेली मोहल्ला शाहपुरा को गिरफ्तार किया था।

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