आर ओ प्लांट से तैयार खुला पानी कानून के दायरे में हो
रामगढ़ अलवर (अमित भारद्वाज)
आर ओ प्लांट से तैयार खुला पानी को कानून के दायरे में लाने के क्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अलवर द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील जैन के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ जिलाधीश महोदय के नाम विज्ञापन दिया गया।
इससे पूर्व में जिलाधीश महोदय अलवर के माध्यम से ग्राहक पंचायत इकाई द्वारा श्री मान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को लिखे पत्रों का हवाला देते हुए जिलाधीश महोदय से आग्रह किया कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छता व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत साफ पर्यावरण और प्रदूषण रहित शुद्ध जल प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की दिनांक 01 वे 02 सितंबर 2021 को रेशम बाग नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार आर ओ प्लांट से तैयार खुले पानी को कानून के दायरे में लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन करके खाद्य परिभाषा पैक्ड पानी और खुला आर ओ का पानी शब्दों का प्रयोग करें।
पेक्ड जल कानून के दायरे में आता है जिसका परीक्षण करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना लेने के लिए सक्षम है किंतु अधिकांश स्थानों पर आर ओ प्लांट द्वारा खुला पानी उत्पादित कर विक्रिय किया जा रहा है सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 ( जे ) में खाद्य की परिभाषा पैक किया पीने का जल (पेक्ड ड्रिंकिंग वॉटर ) को ही कानून के दायरे में रखा है आर ओ का खुला पेयजल को इस अधिनियम के बाहर रखा है जिससे आर ओ प्लांट के पेयजल उत्पादन कर विक्रिय करने वाले कानून के इसी कमी का फायदा उठाकर आर ओ जल या आर ओ जल के नाम पर पानी का विक्रय कर ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लोक कल्याणकारी शासन से अपेक्षा करता है और सरकार का ध्यान कानून की इस कमी के प्रति आकृष्ट कर आग्रह करता है की सभी आर ओ से उत्पादित जल का विक्रिय पेक्ड जल के रूप में किया जाये आर ओ खुला जल की विक्रिय पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए आर ओ पानी को भी कानून के दायरे में लाने से सरकार को राजस्व के साथ स्थापित मानकों के तहत पानी उपलब्ध कराने से ग्राहकों को जल जनित्र रोगों से मुक्ति मिलेगी
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ज्ञापन देकर निवेदन करता है की आर ओ का समस्त उत्पादित जल को कानून के दायरे में लाने के लिए समुचित प्रावधान करने की अनुकंपा करें।