अफीम तस्करी के आरोपितों को 15 साल की सजा: 2 लाख रूपये जुर्माना
भीलवाड़ा (राजस्थान/बृजेश शर्मा) एनडीपीएस न्यायालय ने गुरूवार को सुनाए अपने एक अहम फैसले में 20.5 किलो अफीम तस्करी के तीन आरोपितों को 15 साल की सजा एवं 2 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 115 दस्तावेज एवं 8 गवाह प्रस्तुत किये गये। विशिष्ठ लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रकरण के अनुसार बीगोद थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा को मुखबीर से सूचना मिली कि भवानीपुरा गांव में पंजाब के तीन सरदार आये है जिनके पास पंजाब नम्बर की थार जीप है और जीप के ट्रॉली के चेम्बर में रखे ट्यूबों में अफीम है। इनके आगे एक व्यक्ति और है जो गाड़ी में सवार है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मीणा मौके पर पहुंचे तो गांव के बाहर एक थार जीप व एक अन्य वाहन मिला। गाड़ियों में सवार 3 व्यक्तियों से नाम-पता पूछा तो चालक ने अपना नाम बलजीत सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी मोगा पंजाब, दूसरे ने अपना नाम जगजीत ने सिंह पुत्र सुच्चा सिंह एवं तीसरे ने अपना नाम इकबाल पुत्र मंगल सिंह निवासी बुकनवाला रोड पंजाब होना बताया। पुलिस ने इनके कब्जे से थार जीप में लगी ट्रॉली की तलाशी ली तो ट्यूबों में 20 किलो 500 ग्राम अफीम मिली और 7 लाख 90 हजार रूपये की नकदी मिली। अफीम जब्ती की कार्यवाही कर तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस पर न्यायालय ने तीनों को दोषी मानते हुए 15 साल की सजा व 2 लाख रूपये जुर्माना भरने के आदेश दिये।