पॉस्को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से गैंगरेप व हत्या के दो आरोपियों को सुनाई मृत्यु दंड की सजा

Apr 29, 2022 - 23:39
 0
पॉस्को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से गैंगरेप व हत्या के दो आरोपियों को सुनाई मृत्यु दंड की सजा

पुलिस ने मामले को स्पेशल केस ऑफिसर स्कीम में लेकर 14 दिन में अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में पेश की चार्जशीट, मामले में तीसरे आरोपी नाबालिग को लेकर जेजे कोर्ट में सुनवाई जारी

बूंदी (राजस्थान/ रवि गौतम) बसोली थाना क्षेत्र के खिण्या पंचायत के कालाकुआं गांव के जंगल में 15 वर्षीय नाबालिग की गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में वारदात के महज 4 महीने के भीतर न्यायालय पॉस्को संख्या - 2, न्यायधीश बालकृष्ण मिश्र ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए घटना के दो आरोपियों को मृत्यु दंड एवं 1 लाख 20 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनायी है।हिंडोली उपखंड के खिंण्या पंचायत के कालाकुआं गांव में 23 दिसंबर 2021 को एक 15 वर्षीय किशोरी का जंगल के क्लोजर में नग्न अवस्था में शव मिला था, उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के महज 12 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की थी। घटना को लेकर स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव 10 स्थानों के पुलिस जाप्ते व आरएसपी की दो टीमों सहित 200 जवानों के साथ रात भर सर्द रात में हत्या का सुराग लगाने के लिए जंगल में ड्रैगन लाइट व अन्य संसाधनों के साथ जुटे रहे थे। पुलिस ने डॉग स्क्वायड का भी सहारा लिया था, जिन्होने मिली आरोपी की चड्डी होने का का संकेत दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर गहन पुछताछ की जिसमें आरोपियो ने शराब के नशे में बारी-बारी से दुष्कर्म की वारदात करने व किसी को नही बताने की बात कहते हुए पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह कृष्णावत ने पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए
दुष्कर्म व हत्या के आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने का अनुरोध किया। विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह कृष्णावत ने कोर्ट में कहा कि जिस बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई मृत्युदंड  से कम कोई सजा नहीं हो सकती, बच्ची को बुरी तरह दातों से जगह-जगह काटा गया, नाखूनों से नोचा और घसीटा गया, पत्थर मारे गए, चुन्नी से गला घोट कर हत्या की गई। हत्या के बाद भी लाश के साथ दुष्कर्म किया गया। कोर्ट मामले में ऐसा फैसला दे जो नजीर बने और समाज में एक संदेश जाए। जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गुरुवार को फैसले को सुरक्षित रखते हुए शुक्रवार को मामले का निर्णय दिया गया। जिसमें आरोपी सुल्तान भील 27 वर्षीय, छोटू लाल भील 62 वर्षीय निवासी काला कुआं को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड व  1 लाख 20 हजार के अर्थ दंड की सजा से सुनायी है। वहीं मामले में तीसरे आरोपी नाबालिग को लेकर जेजे कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि यह घटना प्रदेश की सुर्खियों में आ गयी थी। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मृतका के परिजनों से मोबाइल पर बात कर घटना की जानकारी ली एवं सांत्वना दी थी। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यालय से भी घटना को लेकर जानकारी ली गई थी।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क ll बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी GEXPRESSNEWS54@GMAIL.COM या वाट्सएप पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................ मौजूदा समय में डिजिटल मीडिया की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। आलम तो यह है कि हर कोई डिजिटल मीडिया से जुड़ा रहना चाहता है। लोग देश में हो या फिर विदेश में डिजिटल मीडिया के सहारे लोगों को बेहद कम वक्त में ताजा सूचनायें भी प्राप्त हो जाती है ★ G Express News के लिखने का जज्बा कोई तोड़ नहीं सकता ★ क्योंकि यहां ना जेक चलता ना ही चेक और खबर रुकवाने के लिए ना रिश्तेदार फोन कर सकते औऱ ना ही ओर.... ईमानदार ना रुका ना झुका..... क्योंकि सच आज भी जिंदा है और ईमानदार अधिकारी आज भी हमारे भारत देश में कार्य कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षित है