31 जनवरी तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मे रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 फरवरी से मिलेगा योजना लाभ
10 लाख तक के मुफ्त इलाज के साथ 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी, महिला मुखिया को मिलेगा स्मार्टफोन
भरतपुर (राजस्थान/ कौशलेंद्र दत्तात्रेय) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अगर आप 1 फरवरी से योजना के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ लेना चाहते हैं तो पंजीकरण से वंचित वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नही हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि खत्म हो गई है वो सभी 31 जनवरी 2023 तक 850 रूपये में नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के या स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते है, जिससे उन्हें योजना में मिलने वाला लाभ 1 फरवरी से मिलने लग जाएगा। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा एवं परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा।
योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आने वाले परिवारों, समस्त विभागों मे कार्यरत संविदा कार्मिक, लधु एवं सीमान्त कृषक, कोविड-19 में मृत्यु हुये परिवार का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। योजना में निर्धारित निःशुल्क श्रेणियों के अलावा अन्य सभी परिवार केवल 850 रूपये के प्रीमियम से नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
योजना में पैकेजेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए
सीएमएचओ डॉ लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए अब लीवर ,हार्ट, किडनी, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, घुटना प्रत्यारोहपण जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध है। इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेजेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए है।
योजना में पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रूपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा भी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमीत परिवारो को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्तिथि में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।
सीएमएचओ डॉ लक्ष्मण सिंह ने बताया कि योजना में अब तक 28 सरकारी तथा 27 निजी अस्पताल जुड चुके है। योजना से जुड़ने के लिए निजी अस्पताल विभागीय वेबसाइट http://www.chirnjeevi.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।