बहुचर्चित बजरी माफिया गिरोह को छोड़ने का मामला: रिश्वत मामले में पटवारी व साथी दलाल मीणा की जमानत याचिका मंजूर
भीलवाड़ा (राजस्थान/ बृजेश शर्मा) भीलवाड़ा के बहुचर्चित बजरी माफिया गिरोह को छोड़ने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में भीलवाड़ा के ही जहाजपुर के गंगीथला पंचायत के पटवारी भेरूलाल और साथी दलाल महेन्द्र मीणा की जमानत याचिका सोमवार को उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर कि गयी। अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर ने बताया कि दिनांक 23.2.2022 परिवादी जितेंद्र कुमार मीणा ने जरिये टेलीफोन से उप अधीक्षक भृष्टाचार निरोधक ,बूंदी को बताया कि दिनांक 19.2.2022 को रात्रि के समय वह ऒर उसका मित्र बजरी से भरे दो ट्रैक्टर ले जा रहे थे ,तभी जहाजपुर के S.D.M दामोदर प्रसाद गुर्जर ने उन्हें रुकवाया,तथा बाद में जब उन्होंने पटवारी भेरूलाल गुर्जर से बात करवाकर उन्हें छुड़वा दिया, तत्पश्चात छुड़ाने की एवज में आरोपी भेरूलाल गुर्जर और महेन्द्र मीणा ने परिवादी से रिश्वत की मांग करी और ना देने पर भविष्य में ट्रेक्टर को नही चलने देने की धमकी दी। तत्पश्चात अनुसंधान के दौरान उक्त प्रकरण में आरोपीगण भेरूलाल और महेंद्र मीणा को 24.2.2021 को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया, जिसकी ज़मानत याचिका दिनांक 2.3.2022 को विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण, भीलवाड़ा द्वारा खरिज कर दी गयी, जिसको अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में चुनौती दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फलस्वरूप, अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर की बहस पर आरोपी की ज़मानत याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली गई।