सरपंच के हाथ-पैर तोड़े, प्लास से नाखून उखाड़े अब आरोपी मय बोलेरो के गिरफ्तार
करौली जिले की बालघाट थाना पुलिस ने नांगल शेरपुर सरपंच राकेश मीना पर जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को एक आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर मंगलवार दोपहर उसके गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ ही फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है
करौली /राजस्थान
नांगल शेरपुर सरपंच राकेश मीना पर जानलेवा हमले के मामले में फूलचन्द आरपीएस वृत्ताधिकारी टोडाभीम ने बताया कि 21 फरवरी को नांगल शेरपुर सरपंच राकेश मीना के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये गये हमले की घटना पर धारा 143,323,341,342,365,382,504,506 में मामला दर्ज कर गहनता से जांच करने हेतू आदेश दिए गये थे चूंकि हमलावर शक्स अज्ञात थे एवं जिस वाहन से आए उसका रजि. नं, भी ज्ञात नहीं था जो कि पुलिस के लिए एक चुनौती से कम नहीं था
कार्यवाही को दिया गया अंजाम
फूलचन्द आरपीएस वृत्ताधिकारी टोडाभीम के निर्देशन में अबजीत कुमार उ.नि. थानाधिकारी थाना बालघाट द्वारा टीम का गठन कर वारदात को अंजाम देने वाले संदिग्ध शक्सों की जानकारी ली जाकर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी।
जिस पर अभियोग संख्या 59/2022 में पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरंभ किया गया जांच के दौरान पत्रावली पर साक्ष्य एकत्रित किये गये संदिग्ध शक्सों के बारे में जानकारी ली गई और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी गई व घटना में प्रयुक्त काली फिल्म चढी शीशो वाली बोलेरों के बारे जानकारी जुटाई जा गई। घटनास्थल के आस पास लोगों से पूछताछ कर व नांगल शेरपुर गांव से आसूचना एकत्रित कर अंजाम देने वाले शक्सों तक पहुंचने की कोशिश की गई जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 22.02.22 को अबजीत कुमार उनि के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा संदिग्ध आरोपी को उसके घर गांव से दस्तयाब किया गया इस मामले में आरोपी अजहरुद्दीन (28) पुत्र बुंदू निवासी कुतुकपुर को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर मंगलवार दोपहर उसके गांव में दबिश देकर पकड़ा है व आरोपी के पास से शीशो पर काली फिल्म चढी बोलेरो RJ 34 UG 3709 को उसके घर से पुलिस ने जब्त की ओर सदिग्ध से गहनता से पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ कुतकपुर से बोलेरो में आकर नांगल गांव गुढाचन्द्रजी रोड पर राकेश सरपंच के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया है तथा घटना के बाद आरोपी अपनी बोलेरो नं. RJ 34 UG 3709 से वापिस महावीर जी की ओर जाना बताया है।
एसटी / एससी में भी हुआ मामला दर्ज
पीड़ित के अनुसूचित जनजाति के होने के कारण प्रकरण में एसटी / एससी की धारा का अपराध पाया जाने पर अग्रिम जांच फूलचन्द आरपीएस वृत्ताधिकारी टोडाभीम के द्वारा किया गया व मुलजिम को धारा 143, 323, 341, 342,365,382,504,506 भा.द.सं. व 3 (2) (वी) (वीए) एसटी / एससी एक्ट में बापर्दा गिरफतार किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी हैं तथा घटना में शामिल अन्य आरोपीयों की गिरफतारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सघन अभियान जारी हैं।
इस कार्यवाही की गठित टीम में अबजीत कुमार उनि थानाधिकारी , नरेन्द्रसिंह सउनि , अमर सिंह कानि., राजेन्द्रसिंह कानि. ,धर्मेन्द्र कुमार कानि., अशोक कानि. मनोज कानि. की अहम भूमिका रही।