दहेज में एक लाख रूपये व बाइक की मांग को लेकर प्रताडित करने का आरोप
अदालत ने इस्तगासा पर सुनवाई कर पुलिस थाना बयाना को दिये मामला दर्ज कर अनुसंधान के निर्देश दिये दहेज में एक लाख रूपये व बाइक की मांग को लेकर प्रताडित करने का है आरोप
बयाना भरतपुर
बयाना, (01 अक्टूबर) यहां के हिण्डौन रोड स्थित भीतरवाडी इलाके की रहने वाली एक विवाहिता की ओर से न्यायालय में पेश किये गये इस्तगासा की सुनवाई करते हुऐ न्यायालय ने आरोपी दहेज लोभी पति व सास सुसर सहित अन्य ससुरालीजनो के विरूद्व पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश देते हुऐ आवश्यक कार्यवाही कर जांच करने के आदेश दिये है। पुलिस के अनुसार पीडित विवाहिता ज्योति कुमारी ने इस्तगासा में बताया है कि उसका विवाहित वर्ष 2019 उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के किरावली निवासी गोविन्दसिहं सैन के साथ हुआ था। शादी के समय उसकी वेवा मां की ओर से दहेज में टीवी कूलर फ्रिज सोने चांदी के जेबरात, कपडे बैड सौफा बर्तन एवं 51 हजार रूप्या नकद आदि सामान दान दहेज के रूप में दिया गया था। जिससे उसका पति गोविन्द व ससुरालीजन सतुष्ट नही हुऐ और ससुराल में उससे एक लाख रूप्या नकद व एक बाइक और लाने की दहेज के रूप में करते रहे। मांग पूरी नही होने पर उसे प्रताडित कर मारपीट व भूखा रखने लगे तथा ताने मारकर मानसिक रूप से भी प्रताडित करने लगे। जब पीडिता का भाई उसकी ससुराल समझाने पहुंचा तो उसे उसके पति व ससुरालीजनो ने आपसी राजीनामा का झांसा देकर अपनी बातो में उलझा लिया और कोरे कागजात पर व स्टाम्प कोरे पर हस्ताक्षर करवा कर उसकी फोटो व आधारकार्ड की काॅपी आदि ले लिये। इसके बाद आरोपी पति व अन्य ससुरालीजनो ने धोखाधडी से विवाहिता की ओर से तलाक के लिऐ याचिका आगरा न्यायालय में पेश कर दी। जिसकी सूचना विवाहिता को आगरा के एक अधिवक्ता के फोन से प्राप्त हुई। जिस पर विवाहिता ने आगरा न्यायालय में पहुंचकर बताया कि यह याचिका उससे धोखे से करा ली है जिसे वह निरस्त कर ससुराल में रहना चाहती है। इस मामले के बाद पीडित विवाहिता ने बयाना के न्यायालय में इस्तगासा दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुऐ बयाना न्यायालय ने पुलिस कोतवाली बयाना को मामला दर्ज कर अनुसंधान किये जाने के आदेश दिये है।
बयाना से राजीव झालानी की रिपोर्ट,,,,,