बाल विवाह निषेध अभियान एवं कोविड वैक्सीन लगवाने हेतु विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
बहरोड़ (अलवर,राजस्थान/ योगेश शर्मा) तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड़ (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2) के तत्वाधान में ग्राम पंचायत भगवाड़ी खुर्द में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एवं कोविड-19 वैक्सीन लगवाने हेतु ग्राम के उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की गई पैनल अधिवक्ता उदयसिंह एवं पीएलबी मंजीत सिंह द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान की गई मंजीत सिंह ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी इसके साथ ही पैनल अधिवक्ता उदयसिंह ने उपस्थित लोगों से अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अभियान जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया
साथ ही बताया कि बाल विवाह में शामिल होने, व बाल विवाह करने वाले लोगों को 2 वर्ष का सजा व एक लाख का जुर्माना का प्रावधान है साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा तथा सूचना देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पर किसी प्रकार का दबाव नही बनाया जायेगा! कार्यक्रम के आयोजन. के दौरान कोविड-19 की सतर्कता को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर आयोजित किया गया साथ ही कोविड-19 कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी एवं हाथों को बार-बार सैनिटाइजर एवं साबुन से धोने के लिए प्रेरित किया साथ ही बताया कि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले जिससे कोरोनावायरस की चैन को तोड़ा जा सके जा सके , साथ ही कोविड-19 वैक्सीन लगवाने हेतु लोगों को प्रेरित किया