कलेक्टर ने जारी किए आदेश,पटाखे बेचे तो 10 हजार, चलाए तो 2 हजार रुपए जुर्माना
अजमेर / राजस्थान
राज्य सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आतिशबाजी की अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे। अब आने वाले दिनों में त्योहारो पर पटाखों का धूम-धड़ाका नहीं होगा।
राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना में अजमेर जिले में आगामी 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री एवं चलाने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी विक्रेता पटाखा बेचते पाया गया तो उस पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह पटाखे चलाने पर 2 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा। इस बार अस्थाई लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाएंगे।
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि विशेषज्ञों की ओर से प्रदेश में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है। गत वर्ष कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अतिरिक्त आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आतिशबाजी के धुंए से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड-19 के रोगियों पर विपरीत असर पड़ता है।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबंध लागू किया गया है।