हत्या प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने चार लोगो को किया दोषमुक्त
बहरोड (अलवर, राजस्थान/ सुभाष यादव) बहरोड़ न्यायालय में एडीजे नम्बर 2 कोर्ट के न्यायाधीश सत्यप्रकाश सोनी ने शनिवार को निर्णय कर हत्या के प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में आरोप साबित नहीं होने पर चार अभियुक्तों को दोषमुक्त किया।जिसमें अभियुक्त गणों की ओर से एडवोकेट नरपाल यादव व अभियोजन की ओर से त्रिलोकचंद सैन ने पैरवी की।प्रकरण में परिवादी मुकेश कुमार ने 1नवम्बर 2016 को शाहजहापुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 20 अप्रेल 2014 को मेरे लड़के को गिरिजा उस दिन बिस्किट व चप्पल दिलाने के लिए जोहड़ की तरफ लेकर गई थी।जब पूछताछ की तो गिरिजा व गोविंददास ने कहा कि हम तेरी मदद कर देंगे,तुम इस मुकदमें को वापिस लेलो।उसके बाद सतेंद्र पुत्र विजय प्रसाद निवासी बिहार व अनिरुद्ध पुत्र रामकिशोर निवासी मध्यप्रदेश ने भी बार बार मुझ पर मुकदमा वापिस लेने का दबाव बनाया।ऐसे में हमें विश्वाश है कि इन चारों ने मेरे बेटे को गला घोंटकर मारा है।अनुसन्धान में हत्या के मामलें में चारों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।जिनको न्यायालय ने निर्णय कर दोषमुक्त किया।