क्रेशर पर लूटपाट रंगदारी के मामले में वांछित चार आरोपी डीग जेल से किए गिरफ्तार
न्यायालय ने 3 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर सौपा, दो मुकदमो मे मिल चुकी जमानत
भरतपुर (राजस्थान/ डेस्क रिपोर्ट) पुलिस ने मंगलवार को गत वर्ष छपरा में स्थित एक क्रशर पर लूटपाट,मारपीट व रंगदारी बसूलने के मामले में वांछित चार आरोपीयो को न्यायालय के आदेश से डीग जेल से गिरफ्तार किया गया था।जिनको बुधवार को सम्बधित डीग न्यायालय मे पेश किया गया।जहॉ से उन्हे दो दिन के रिमाण्ड पर सौप दिया गया है।
थाना प्रभारी हरनारायण मीणा ने बताया है की मुकदमा नम्बर-369/20 में वांछित आरोपी छपरा निवासी शौकीन पुत्र असर खॉ, जुबेर पुत्र कालू, राजमल, तौफिक पुत्र इददर खॉ को जेल से गिरफ्तार किया गया है। जिसको सम्बधित न्यायालय में बुधवार को पेश किया गया। जहॉ से उसे तीन दिन के रिमाण्ड पर सौंप दिया गया है।
ज्ञातव्य रहे कि छपरा में स्थित राय योगेन्द्र ग्रिट उधोग क्रशर के तत्कालीन मुनीम रोहताश सेनी हरियाणा के फिरोजपुर झिरका निवासी ने मुकदमा नम्बर-369/20 दिनांक 27 दिसम्बर को दर्ज कर बताया था की 26 दिसम्बर को दोपहर को क्रशर पर था। अचानक एक राय मशवरा कर करीब 10-12 व्यक्ति जिनमें शौकीन, इम्तियाज, मुस्तकीम, अफसर, इरसाद मुबीन, जफरू तथा अन्य आऐ और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी अलमारी की चाबी छीनकर 6000 रूपये लूट लिए। तैयार माल पत्थर गिटटीयो एक हाईवा ट्रक जबरदस्ती भरकर ले गए।
इस पूर्व क्रशर पर लूटपाट मारपीट करने का मुकदमा नम्बर 277/20 दर्ज कराया गया। क्रशर पर लूटपाट रंगदारी बसूलने व झूठे मुकदमे दर्ज करने के आरोप का घटना क्रम लम्बे समय तक चला। इस मामले को लेकर 2 फरवारी 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी राजेन्द्र शर्मा ने दो आरोपीयो को शातिं भंग में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद थाने के आगे काफी दिनो तक हंगामा धरना प्रर्दशन किया गया। आश्वसान के बाद धरना प्रर्दशन समाप्त किया गया।
मुकदमो की सही जॉच का जिम्मा भरतुपर की आईपीएस वन्दिता राणा को सौपी गई। ओर पुलिस के आलाधिकारीयो ने निर्देशन में तकालीन थाना प्रभारी राजेन्द्र शर्मा को वापस भरतपुर बुला लिया गया था। बता दे की इसी क्रशर पर पुलिस बल की तैनाती के बाद लूटपाट मारपीट का सिलसिला जारी रहा था।पुलिस ने 26 मई 2021 को क्रशर पर लूटपाट के मामले में शौकीन, जुबेर तौफिक हाकम को गिरफ्तार कर लिया था। 27 मई 2021 को हरियाणा से मुख्य आरोपी राजमल को मुकदमा नम्बर 46 व 57 में गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया।जहॉ से जेल भेज दिया गया। इन मुकदमो न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है।