6374000 रूपये का माल हड़पा, झूंठे मुकदमें में फंसाने की दी धमकी
भीलवाड़ा (राजस्थान/बृजेश शर्मा) शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुराना आरटीओ रोड, गांधीनगर, के स्क्रेप सप्लायर्स ओम नारानिवाल ने धोखा धडी करने व माल हडपने के आरोप में नीरज सुवालका पुत्र गिरीराज प्रसादसुवालका व सुनीता सुवालका पवी नीरज सुवालका व पुष्पलता सुवालका पत्नी गिरीराज प्रसाद सुवालका निवासी कोटा (राज.) के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस दौरान नारानिवाल ने बताया की उक्त व्यक्ति प्रणय इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करते है। और लोहे के सरीये, खरीदने हेतु अक्सर भीलवाड़ा आते जाते रहते है और कहा कि आप हमारे को आपका उक्त लोहे का माल सरिये, एंगल, चद्दर उधार दे दी हम इसकी राशि माल को विक्रय कर आपको अदा कर देगे। नारानिवाल ने उक्त व्यक्तियों पर विश्वास कर लिया क्योंकि ये लोग 4 साल पूर्व में भी माल खरीद फरोक्त कर उसका भुगतान समय - समय पर अदा कर विश्वास जमाया ताकि वे उनको और माल दे सके। आरोपियों ने धोखा देने की नियत से 29/03/2017 के बाद 63,64,316/ रूपये का माल पर प्राप्त कर लिया और शीघ्र रकम देने की कहा, लेकिन आरोपियों ने उक्त माल की रकम मुझ परिवादी को नहीं देकर कुछ समय तक मुझे धोखा देते रहे कि माल नहीं बिका है, जैसे ही माल बिक जायेगा हम रकम अदा कर देंगे। इस पर मुझ प्रार्थी ने छह-सात दिन पूर्व आरोपियों को कहा कि आप लंबे समय से मेरे साथ धोखाधड़ी एवं टालमटोल कर रहे है और मेरा माल कहा है, मुझे नहीं बता रहे है न ही इसकी कीमत दे रहे हैं, तो आरोपियों ने माल बताने से इन्कार कर दिया और कहा कि हमें तो तुम्हे विश्वास में लेकर माल हडपना था, हमने तुम्हारा माल खुर्द बुर्द कर दिया है और रकम हजम कर गये है, अब तुम्हारी जो मर्जी हो कर लेना, आज के बाद हमारे से उक्त माल या उसकी कीमत मांगी, तो अंजाम बुरा होगा और हम फर्जी मामला बनाकर तुम्हे फसा देंगे, उन्होंने ऊँची रसूखात का हवाला देते हुए कुछ नहीं बिगाड़ने तक की फर्जी मुकदमे में फसा देने की धमकी दे डाली।
आरोपियों को जयपुर में कीमत 63,74,316/ फर्म अनिल बिल्डिंग मटेरियल एण्ड स्टील सप्लायर्स, जयपुर से दिलाया था जिसका भुगतान मुझे करना पड़ा। आरोपियो ने उक्त फर्म प्रणय इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड एवं सुवालका प्रोपराइटर एंड बिल्डर्स के नाम से धोखाधडी पूर्वक माल प्राप्त कर उसको खुर्द बुर्द, छल कपट धोखाधड़ी,व अमानत में खयानत एवं ब्लेकमेल का अपराध किया है आरोपी फर्जीतौर पर फर्म बनाकर धोखाधड़ी करते हैं। आरोपियों का उक्त अपराध अन्तर्गत धारा 406, 420, 384, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही की मांग की ।