चैंपियंस कार प्रकरण की पूर्व जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई सुनवाई
गुरला /बद्री लाल माली
भीलवाड़ा मारुति कार उद्योग के स्थानीय डीलर चैंपियंस कार्स की ओर से गत दिनों भीलवाड़ा हलचल समाचार पत्र के संपादक अंकुर पारीक और जयेश पारीक के विरुद्ध अपराध धारा 384, 501 आईपीसी के तहत थाना प्रताप नगर में दर्ज प्रकरण की संगठन स्तर पर निष्पक्ष पड़ताल करने हेतु पूर्व जिला एवं सेशन न्यायाधीश एस.एन. देराश्री की अध्यक्षता में स्थानीय तीन पत्रकार संगठन भीलवाड़ा प्रेस सोसाइटी रजि., जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान 'जार' तथा जिला पत्रकार संघ, भीलवाड़ा की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी का सुनवाई कार्यक्रम स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित किया गया , जिसमें भीलवाड़ा हलचल से जुड़े पत्रकार अंकुर पारीक और जयेश पारीक ने मय साक्ष्य और सबूतों के आधार पर स्वयं को निर्दोष बताकर चैंपियंस कार्स कंपनी के मैनेजर रामेश्वर लाल टांक द्वारा दर्ज कराई गई f.i.r. को बोगस और तथ्यहीन बताया तथा दोनों ही पत्रकार बंधुओं के बयान कलमबद्ध किए गए एवं f.i.r. में लगाए गए सभी आरोपों पर दोनों ने प्रमाण सहित अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए , सुनवाई के दौरान कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने एंगल से सवाल किए गए जिनका बेबाकी से जवाब दिया गया ।
आज की इस सुनवाई में दोनों ही पक्षों को लिखित सूचना भेजकर अलग-अलग समय पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया गया था परंतु चैंपियन कार्स की ओर से आज कोई सदस्य सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ, फिलहाल एक पक्षीय सुनवाई के कारण कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया ।
सुनवाई कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला एवं सेशन न्यायाधीश देराश्री ने संगठन स्तर द्वारा तहकीकात पूर्ण होने के बाद सभी तथ्यों से जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने का निर्णय लिया ताकि इस प्रकरण में पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई संभव हो सके, सुनवाई के दौरान स्थाई लोक अदालत के पूर्व सदस्य प्रह्लाद राय व्यास ने प्रेस एक्ट और प्रेस काउंसिल के अधिकारों से अवगत कराया 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान कमेटी के सदस्य पत्रकार महेंद्र ओरड़िया, शहजाद खान, अनिल राठी, प्रकाश चपलोत, राजेंद्र शर्मा सहित वरिष्ठ पत्रकार अशोक जैन, अशोक शर्मा, बृजेश शर्मा, लोकेश तिवारी , अनिल टेलर , विजय शुक्ला , गोविंद पायक, राजेंद्र सिंह हाडा, दुर्गेश पानेरी आदि पत्रकार गण उपस्थित थे ।