राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 11 जिला मुख्यालय में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लागू की है जिसमें 5 से अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया यह फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया
31 अक्टूबर तक किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक लगाने का फैसला जारी रखा गया है कोविड-19 महामारी की स्थिति और उसके बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य किया गया संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे
धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा और यह प्रतिबंध कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर जोधपुर अजमेर कोटा भीलवाड़ा अलवर उदयपुर बीकानेर पाली सीकर नागौर जिले के मुख्यालय वाले शहरों में लिया गया है
विवाह शादी के आयोजन में 50 लोग एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की छूट होगी इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पहले सूचना देनी होगी
मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि किसी भी जिले में ऑक्सीजन, बेड आईसीयू बेड और वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है इस संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है
मुख्यमंत्री गहलोत ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित स्वास्थ्य नियमों की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुसार और लोगों को बाजार, कार्यालय ,सार्वजनिक परिवहन ,पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर नो मास्क नो एंट्री के संकल्प का पालन करना चाहिए