चुनाव आचार संहिता के साथ ही कोटपूतली-बहरोड़ में धारा 144 लागू
कोटपुतली -बहरोड़: (भारत कुमार शर्मा) चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव-2023 की आदर्श आचार संहिता लागू करने की घोषणा के बाद कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलक्टर श्रीमती शुभम चौधरी ने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले के क्षेत्राधिकार में शांतिपूर्वक व निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के मद्देनजर 9 अक्टूबर 2023 मध्य रात्रि से निषेधाज्ञा लागू की है। यह 15 दिसंबर 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को हथियार के साथ घूमने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह कोई भी विस्फोटक, घातक रासायनिक पदार्थ का न तो प्रयोग कर सकेगा, न परिवहन। किसी को भी पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभा या रैली करने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव प्रचार संबंधी रैलियों के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रचार नहीं कर सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पाबंदी रहेगी। इन सभी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।