Rajasthan Assembly Election 2023: डाक मत पत्र हेतु 6 नवम्वर तक जमा करना होगा फार्म -12

Nov 5, 2023 - 17:57
Nov 5, 2023 - 18:06
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Rajasthan Assembly Election 2023:  डाक मत पत्र हेतु  6 नवम्वर तक जमा करना होगा फार्म -12
फोटो प्रतीकात्मक

 विधानसभा आम चुनाव के दायित्वों में भरतपुर व डीग जिले में तैनात कार्मिक जो अन्य जिलों के मतदाता हैं उन्हें पोस्टल बैलट जारी करवाने के लिए सभी प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों को फार्म 12 भरकर 6 नवम्बर सोमवार को सांय 6 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाना होगा।

 जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने बताया कि चुनाव कार्य में नियुक्त किये गये कार्मिक अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहें इसके लिये ऐसे कार्मिकों को फार्म नम्बर 12 स्वयं या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या चुनाव प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से आवश्यक रूप से डाक मत पत्र प्रकोष्ठ भरतपुर में जमा करवाना होगा। उन्होंने भरतपुर एवं डीग जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों चुनाव ड्यूटी में नियुक्त किये गये प्रकोष्ठ प्रभारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो भरतपुर व डीग जिले में कार्यरत हैं तथा अन्य जिलों के मतदाता हैं उन्हें डाक मतपत्र जारी किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्मिक जिनकी पोलिंग पार्टी, चुनाव प्रकोष्ठ या आरओ कार्यालय या कंट्रोल रूम, सैक्टर अधिकारी, एफएसटी, एसएसटी, बीएलओ सुपरवाइजर आदि में चुनाव संबंधी ड्यूटी लगी होने के कारण वे 25 नवंबर को वोट डालने के लिए नहीं जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पोस्टल बैलट जारी करवाने के लिए फार्म नं-12 भरकर ड्यूटी आर्डर व मतदाता पहचान पत्र की फोटोकॉपी के साथ 6 नवम्बर सोमवार को सायं 6 बजे तक डाक मत पत्र प्रकोष्ठ भरतपुर में स्वयं या अपने उपखण्ड अधिकारी या चुनाव प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

डाक मतपत्र प्रकोष्ठ प्रभारी व सीईओ जिला परिषद दाताराम ने बताया कि 6 नवम्बर के बाद अन्य जिलों से पोस्टल बैलेट जारी कराना संभव नहीं होगा। यह भी सूचित किया जाता है कि चुनाव ड्यूटी कार्मिकों द्वारा (चाहे वे किसी भी जिले के मतदाता हों) पोस्टल बैलट से मतदान उनके लिए भरतपुर व डीग जिले में निर्धारित फैसिल्टेशन सेंटरों पर द्वितीय प्रशिक्षण के समय या उनके लिए निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत रूप से पोस्टल बैलट से ही करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्मिकों के मताधिकार को देखते हुये निर्धारित समय में आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

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