बिना लाइसेंस के मांस बिक्री करने वालों पर होगी कार्यवाही
खैरथल ( हीरालाल भूरानी )
खैरथल नगरपरिषद आयुक्त ने शुक्रवार को सभी मीट विक्रेताओं की बैठक लेकर स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस के कोई भी नानवेज बिक्री नहीं कर सकता है। उन्होंने नानवेज की बिक्री में नियमों का पूरा पालन करने की हिदायत दी जिसमें विशेषकर अपशिष्ट को इधर-उधर नहीं फेंके और दूर जंगल में डाले। इसके अलावा कर्मचारियों को भी निर्देश दिए कि वे नगरपरिषद क्षेत्र में सभी नानवेज व मीट विक्रेताओं के यहां जांच कर नियमविरुद्ध चल रही दुकानों, विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। यदि लाइसेंस धारक भी नियमों की पालना करने में किसी तरह की लापरवाही बरत रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।