भू-अभिलेख निरीक्षक एवं दो लिपिकों को किया निलंबित
खैरथल ,राजस्थान
महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिला कलक्टर हनुमान मल ढाका ने कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयन (मूल पद भू-अभिलेख निरीक्षक) खैरथल रामकिशन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक), तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयन कार्यालय खैरथल विवेक धामाणी एवं कनिष्ठ सहायक (पंजीयन लिपिक) तहसील एवं पदेन उप कार्यालय हरसौली खैरथल-तिजारा राजवीर को क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का अवैध रूप से पंजीयन करने के संबंध में निलंबन के आदेश जारी किए।
जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि उप महानिरीक्षक अलवर-प्रथम द्वारा प्रकरण में जांच पश्चात प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार अलवर जिले के कई पूर्णकालिक व पदेन उप पंजीयन कार्यालयों द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राज्य में स्थित अचल संपत्तियों के बेचान से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयतनामा आदि का अवैध रूप से पंजीयन किया गया जिसके तहत संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही अमल में लाई गई।
- हीरालाल भूरानी