समिति की सम्पदा को नुकसान पहुंचाने पर ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक निलंबित
जहाजपुर (आज़ाद नेब) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० के व्यवस्थापक रामरतन गुर्जर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए समिति के अध्यक्ष देव देवी गुर्जर ने व्यवस्थापक सेवा नियम 2022 भाग संख्यों 8 बिन्दु संख्यों 41 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामरतन गुर्जर व्यवस्थापक गांगीथला जीएसएस को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया। गांगीथला जीएसएस अध्यक्ष देवी गुर्जर ने बताया कि बिना स्वीकृत के अनुपस्थित रहने, समय पर कार्यालय नहीं खोलने, संचालक मण्डल की समय पर बैठक नही बुलाने, ऋण वितरण व ऋण वसूली का कार्य समय पर नहीं करने, कार्य अवधि में असभ्य व्यवहार करने, 2015 में प्राकृतिक आपदा राहत में कृषकों की मृत्यु होने पर जिन्दा बताकर फर्जी विड्रोंल से गलत तरीके से भुगतान करने, समिति सेवा में रहते हुए नियमित जीएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त करने व समिति में नहीं रहते हुए वेतन का भुगतान प्राप्त कर समिति की सम्पदा को नुकसान पहुंचाने पर समिति ने व्यवस्थापक सेवा नियम 2022 भाग संख्यो 8 बिन्दु संख्याओं 41 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांगीथला जीएसएस व्यवस्थापक रामरतन गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।समिति के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिये समिति की सिफारिश अनुसार किशन मीणा व्यवस्थापक जहाजपुर को समिति का अतिरिक्त चार्ज सेवा सहकारी समिति गांगीथला का अग्रिम आदेशों तक दिया गया है।