कामां पचायत समिति में विभिन्न योजनाओं में नियम विरूद्व स्वीकृति जारी कर भुगतान का मामला
पूर्व मंत्री की बेटी कामां प्रधान शहनाज खॉ को अनियमित भुगतान मे ं निलम्बित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग ने मंगलवार को अतिरिक्त आयुक्त एंव शासन, उपंसचिव ।।(जॉच)ने पत्र जारी कर पंचायत समिति कामां प्रधान शहनाज खॉ को अनियमित भुगतान करने के मामले में दोषी पाऐ जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
पहाड़ी (डीग) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग ने मंगलवार को अतिरिक्त आयुक्त एंव शासन, उपंसचिव ।।(जॉच)ने पत्र जारी कर पंचायत समिति कामां प्रधान शहनाज खॉ को अनियमित भुगतान करने के मामले में दोषी पाऐ जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
कामां प्रधान को पत्र के साथ आरोपो की सूची संलग्न कर बताया गया हेै की आपके विरूद्व लिखने के निर्देश जारी हुए है जिसमे राजस्थान पंचायत राज. नियम1996 के नियम 22के उपनियम२ के तहत आप अपना स्पस्टीकरण मय साक्ष्य एंव सबूतपत्र प्राप्ति के दिनाकं के 15दिवस या उससे पूर्व निश्चित रूप से विभाग को भिजवा दे। उक्त तिथि तक आपका उतरप्राप्त नही होने पर एक तरफा कार्रवाही अमल मे लाई जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
यह है मामला
कामां के गया कुण्ड निवासी विजय मिश्रा ने पूर्व मंत्री जाहिदा खान के बेटे साजिद खॉ पंचायत समिति पहाड़ी के तत्कालीन प्रधान व कामां पंचायत समिति मे बेटी शहनाज खॉ पर अनियमित तरीके से विभिन्न योजनाओं का भुगतान कर दिया गया
था।जिसमें अधिकारियो की लिप्तता होने की शिकायत की थी।साक्ष्य व जॉच के आधार पर आरोप सही पाऐ जाने पर साजिद को निलम्बित कर दिया गया। 5 मार्च2024 को शहनाज को निलम्बित कर दिया गया है आरोप पत्र में चार विन्दुवार आरोप भेजे गऐ है।
पंचायत समिति कामां प्रधान शहनाज खॉ