ई-रवन्ना चालानों पर ऐमनेस्टी के तहत भारी छूट
भरतपुर - प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मथुरा प्रसाद मीना ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी 2024 तक के ई-रवन्ना चालानों पर ऐमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 96 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है वहीं ट्रैक्टरों पर ई-रवन्ना चालान का जुर्माना राशि लाखों रूपये हो तो भी ऐमनेस्टी योजना 2024 के अन्तर्गत उनको मात्र 7 हजार 500 रूपये जमा कराने पर ही चालानों से छुटकारा मिल जायेगा।
उन्होंने बताया कि कार्यालय परिसर में आम जनता को सुविधा की दृष्टि से ई-रवन्ना चालनों के सम्बन्ध में क्यूआर कोड तैयार कर चस्पा किया गया है ताकि वाहन स्वामी, चालक ई-रवन्ना चालान की सम्पूर्ण जानकारी के साथ ऐमनेस्टी के तहत छूट प्रदान करने पर जमा कराने वाली जुर्माना राशि को स्वंय पता लगा सकता है। उन्होंने बताया कि परिवहन मुख्यालय के निर्देशानुसार 31 मार्च 2024 तक 5 हजार से अधिक राशि जो पूर्व में ईमित्र पर जमा कराई जाती थी अब कार्यालय में ही जमा करा सकते हैं।
श्री मीना ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वह ई-रवन्ना चालानों का ऐमनेस्टी योजना के तहत छूट प्राप्त करते हुये शीघ्र ही ई-रवन्न चालानों का निस्तारण कराकर ई-रवन्ना चालानों से मुक्ति पाए।
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