लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित

Mar 6, 2024 - 00:02
Mar 6, 2024 - 06:46
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लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित

फार्म संख्या 6, 7 एवं 8 की सहायता से मतदाता सूची में नाम जुडवायें, हटवायें व संशोधित करवायें - जिला निर्वाचन अधिकारी

भरतपुर- जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित कुमार यादव की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियो के संबंध में मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनावों में अधिकाधिक पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुडवाने एवं पात्र महिलाओं, दिव्यांग मतदाताओं एवं ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम जुडवाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिये। जिले के जेण्डर रेशो एवं ईपी रेशों में सुधार के लिए सतत प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया एवं लोगों में अधिकाधिक मतदाता सूची में पंजीकरण, नाम हटाने, संशोधन आदि के लिए आवश्यकता के अनुसार फॉर्म 6,7,8 के बारे में आमजन को जागरूक करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म 6 की सहायता से पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुडवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र , संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को संबोधित किये जायेंगे जिसमें आवेदक साधारणतया निवास करता है। उन्होंने कहा कि यदि आवेदक सभा निर्वाचन क्षेत्र , संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम के बारे में नही जानता है या उसे कोई शंका है तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा सहायता दी जा सकेगी एवं आवेदन को केवल सभा निर्वाचन क्षेत्र , संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम उल्लेखित न किये जाने के आधार पर रद्द नहीं किया जायेगा। आयु के प्रमाण के रूप में वर्तमान साधारण निवास, निवास के सबूत के रूप में आवेदक माता-पिता, पति-पत्नि के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेजों में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति के साथ पिन कोड सहित पूरा डाक पता उल्लेखित किया जाना चाहिए। शेड, फुटपाथो पर निवास करने वाले, गृहविहीन भारतीय नागरिकों और ऐसे सैक्स वर्कर जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेज सबूत नहीं है की दशा में आवश्यक मौका सत्यापन किया जायेगा। यदि वे नामांकन के लिये अन्यथा योग्य हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म 07 का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि फार्म-8 का प्रयोग निवास स्थान बदलने के लिए या प्रविष्टियों में सुधार के लिए या प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए या पीडब्लूडी के रूप में चिन्हित करने के लिये किया जाता है। उन्होंने बताया कि निवास स्थान बदलने के लिए आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को करना होगा जिसमें आवेदक का नया पता स्थित है। आवेदक को अपने नए पते का उल्लेख करना होगा जहां पर स्थानांतरित हो गया है और वर्तमान में रह रहा है और स्वयं के नाम पर या अपने माता-पिता, पति-पत्नि के नाम पर पते के प्रमाण के रूप में किसी एक मूल दस्तावेज की एक स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। वह मूल दस्तावेज पर टिक करेगा जो उसने पते के प्रमाण के रूप में दिया गया है

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