आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का बदल गया ऑप्शन, अब जुर्माने के साथ होगी जेल
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। आधार और पेन कार्ड लिंक करने का ऑप्शन फिर बदला, अब तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा, नही तो जाना होगा जेल सभी के पास पैन कार्ड और आधार नंबर होना अनिवार्य है। अगर किसी के पास अभी तक इन दोनों में से कोई भी कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए। ये दोनों कार्ड हमारे आई-डी प्रूफ के तौर पर काम करते हैं।
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 जून 2023 की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। अगर अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है। तो अभी भी एक मौका है। अभी भी पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है
In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.
(1/2) pic.twitter.com/EE9VEamJKh — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023
कि अगर एनआरआई ने पिछले तीन आकलन वर्ष में से किसी में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित आकलन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है। विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति का अपडेट नहीं किया है ।या पिछले तीन आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आयकर विभाग ने लिखा है, ”जिन एनआरआई के पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ संबंधित दस्तावेजों अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं।