सोजत मे धारा 144 लागू: जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग पर निषेध
तखतगढ (बरकत खा) सोजत - लोकसभा चुनाव के दौरान, धारा 144 के तहत एक निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसके अंतर्गत कई कार्यों पर पाबंदी लगी है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी कुसुमलता चौहान ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के मतदाताओं को किसी भय के बिना मताधिकार का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। निषेधाज्ञा के तहत, किसी भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के अंदर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक, एमएल गन, हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख व लाठी आदि को सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं जा सकेगा।
विशेष ध्यान दिया जाएगा: होली मेले, विवाह समारोह
इस निषेधाज्ञा के अनुसार, साम्प्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए होली के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक नारे नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा, किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण या उद्बोधन नहीं होगा। छपाई या पोस्टरों के माध्यम से चुनाव संबंधी सामग्री को प्रसारित या छपवाया नहीं जाएगा। इस निषेधाज्ञा की प्राधिकृतिकरण से 5 मई तक अविवाहित रहा जाएगा। उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी जुलूस, सभा, रैली या सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, होली मेले पर निकाले जाने वाले गैरों के लिए भी अनुमति की आवश्यकता होगी। इस निषेधाज्ञा का कोई प्रभाव विवाह समारोह, शवयात्रा और अन्य समारोहों पर नहीं होगा।