मनमाफिक दहेज नही मिलने पर निकाह के 2 घंटे बाद ही दूल्हे ने तलाक-तलाक-तलाक बोलकर खत्म किया रिश्ता
आगरा (उत्तरप्रदेश / शशि जायसवाल) केंद्र व राज्य सरकारे जहाँ दहेज प्रथा पर रोक लगाने की बात करती है और दहेज लेने व देने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने के दावे करती है एसे मे मनमाफिक दहेज नही मिलने पर निकाह के महज 2 घंटे बाद ही दूल्हे ने तलाक-तलाक-तलाक बोलकर रिस्ता खत्म कर दिया
हम आपको बता दे कि आगरा के ढोलीखार मंटोला के रहने वाली दो बहनों की बारात आगारा के फतेहाबाद रोड स्थित प्रियांशु गार्डन में आई, बड़ी धूमधाम से शादी होने के बाद एक लड्की तो विदा हो गई लेकिन दूसरी लड्की के ससुराल वालों ने मनमाफिक दहेज न देने पर दुल्हन को ले जाने से इंकार कर दिया।बात इतने मे ही नही रही हद तो तब हो गई जब निकाह के 2 घंटे बाद ही दूल्हे ने तलाक- तलाक-तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया।
गौरतलब है कि आगरा के ढोलीखार मंटोला के रहने वाले कामरान की दो बहनों की शादी एक साथ तय हो गई थी। तय समय के मुताबिक कामरान की बहनों गोरी और डोली की बारात फतेहाबाद रोड स्थित प्रियांशु गार्डन में धूमधाम से संपन्न हो रही थी । सबसे पहले दुल्हन के रूप में गोरी का निकाह अमन के साथ पढ़ाया गया जिसके बाद गोरी को कामरान वारसी उसके परिजनों ने खुशी-खुशी विदा कर दिया।
इसके बाद जब उसकी छोटी बहन डोली का निकाह आसिफ के साथ हो गया। कामरान का आरोप है कि निकाह के बाद आसिफ और उसके परिवार वालों ने दहेज के रूप में कार की मांग कर दी । कामरान वारसी और उसके परिजनों ने दूल्हे आसिफ के परिवार के लोगों को भी काफी समझाया लेकिन बिना कार के आसिफ विदाई के लिए तैयार नहीं हुआ। बताया जाता है कि काफी हंगामा देखकर बारात में आए काफी लोग तो वापस चले गए लेकिन जब सुबह 6 बजे तक आसिफ की कार की डिमांड कामरान का परिवार पूरी नहीं कर सका तो दूल्हे आसिफ ने निकाह के 2 घंटे बाद ही डोली को तलाक, तलाक, तलाक कहकर अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा कामरान की तहरीर पर पुलिस ने आसिफ, सलमान, रुखसार, नजराना, प्रवेश, फरीन, मुन्नी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तीन तलाक बिल का पूरा नाम मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कानून) बिल, 2019 है. इस बिल के कानून बन जाने के बाद मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों में तीन तलाक देना अपराध घोषित हो चुका है. ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो यह जुर्म होगा और ऐसे में उसके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी.
क्या है ट्रिपल तलाक पर कानून?
- - 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक ठहराया. कोर्ट ने सरकार को तीन तलाक को रोकने के लिए कानून बनाने का आदेश दिया.
- - सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने दिसंबर 2017 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल पेश किया. लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया.
- -इसके बाद 2019 में आम चुनाव के बाद सरकार ने कुछ संशोधन के साथ इस बिल को फिर पेश किया. इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पास हो गया.
- - ये कानून तीन तलाक पर रोक लगाता है. तीन तलाक देने वाले दोषी पुरुष को 3 साल तक की सजा हो सकती है इसके साथ ही पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चे के लिए गुजारा भत्ता भी मांग सकती है