मुकेश रोहिला पर दर्ज मामले में समझाइश के बाद कार्यवाही नहीं करने के लिए बीसीएमएचओ ने लिखा पत्र
उदयपुरवाटी (झुञ्झुणु, राजस्थान/ सुमेरसिंह राव) उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड 23 निवासी मुकेश कुमार रोहिला पुत्र सांवरमल रोहिला जाति दर्जी निवासी उदयपुरवाटी के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। परिवादी बीसीएमएचओ डॉ.मुकेश भूपेश ने 18लाख के लेन देन को लेकर राशि समय पर नही लौटाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण में अब दोनों पक्षों में लेन देन को लेकर आपसी समझाइश हो गई है। समझाइश के बाद में परिवादी डॉ मुकेश भूपेश ने पत्र लिखकर प्रकरण में कार्यवाही नहीं करने की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि डॉ.मुकेश भूपेश पुत्र संपत राम निवासी वार्ड नंबर 9 कुआं बाई वाला घुमचक्कर के पास सीकर रोड उदयपुरवाटी का रहने वाला हूं, मैंने 27 मई 2022 को उदयपुरवाटी थाने में प्रकरण संख्या 148/22 धारा 420 406 आईपीसी के विरुद्ध मुकेश कुमार रोहिल्ला पुत्र सांवरमल रोहिल्ला जाति दर्जी निवासी पांच बत्ती के पास कस्बा उदयपुरवाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। भूपेश व मुकेश कुमार रोहिल्ला का आपस में 18लाख रुपए का लेनदेन का मामला था, जो दिनांक 15 जून 2022 को दोनों की आपसी समझाइश के बाद बैठकर सुलझा लिया गया है। अब मुकेश रोहिल्ला व मुकेश भूपेश का उक्त प्रकरण में राजीनामा हो गया है। अब भूपेश द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते और प्रकरण की कार्यवाही बंद करवाने के लिये लिखा है।