रिश्वत: 12 वर्ष पूर्व के मामले मे ग्राम सचिव को सजा
भीलवाड़ा, राजस्थान
भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत गेंदलिया में 15 मार्च 2011 को एसीबी के द्वारा ग्राम सचिव को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था जो परिवादी के नाम से पुश्तैनी पट्टा जारी करने के एवज में ली गई थी जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा एवं 10000 रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए।
मामला ग्राम पंचायत गेंदलिया का है जहां तत्कालीन ग्राम सचिव कोटडी निवासी चेतन कुमार सेठी के पास वहां का अतिरिक्त चार्ज था जिसमें 15 मार्च 2011 को एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा था परिवादी के नाम से पुश्तैनी पट्टा जारी करने और प्रथम रजिस्ट्री करवाने की एवज में उसने रिश्वत ली थी। न्यायालय ने ग्राम सचिव चेतन कुमार सेठी को 2 साल की सजा सुनाई साथ ही 10000 रुपये जुर्माना के भी आदेश जारी किए हैं।