गुढ़ागौड़जी में 27 जून को आयोजित होगा खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर
उदयपुरवाटी (झुंझुनू, राजस्थान / सुमेरसिंह राव) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है, इसके लिए 27 जून को पोद्दार प्लाज़ा गेट नंबर 1 मैन मार्केट गुढ़ागौड़जी में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।
झुंझुनूं जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव ने बताया कि यह शिविर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग झुंझुनूं द्वारा आयोजित किया जाएगा। जिसमें छोटे बड़े व्यापारियों को कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है जिले के अलग अलग स्थानों पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी दिशा-निर्देशानुसार गुढ़ागौड़जी के खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर 27 जून को लगाया जाएगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश गुप्ता ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है, कि इस शिविर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाए। बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओ निर्माताओ थोक, फुटकर, फैरीवाले, कैटरिंग, फुड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, मध्यान पश्चात माल तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय एवं निजी वेयर हाउस, दूध विक्रेता, डेरी चायपान दुकान, फल सब्जी विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदी से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे।
अधिकारियों ने बताया कि संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है जारी लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओ ने पूर्व में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की तिथि निकल चुकी हैं तो नए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं।
सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि 12 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार के लिए लाइसेंस जिनका शुल्क 2000 से 3000 सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹100 सालाना है। उन्होंने बताया कि आवेदक प्रोपराइटर की संपूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडिड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद इकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।